पटना हाईकोर्ट ने साकेत भूषण नामक के व्यक्ति को पुलिस द्वारा कथित रूप से तीन दिनों तक हिरासत में रखे जाने के मामले में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह व न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पीड़ित व्यक्ति के रिश्ते में ममेरी भाभी लगने वाली रश्मि कुमारी द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार व रितु राज ने बताया कि याचिककर्ता ने पीड़ित को टार्चर करने, मारपीट करने और अपमानित करने के पूरे मामले को भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए 05 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मांग भी याचिका के जरिए किया है। इस मामले में आगे की सुनवाई अब 3 सप्ताह बाद कि जाएगी।
दरअसल, पुलिस ने साकेत भूषण को इंडिगो एयरलाइन के मैनेजर रहे रुपेश मर्डर केस मामले में विगत 30 जनवरी, 2021 को अपराह्न 08.30 बजे पटना के सगुना मोड़ के नजदीक स्थित टायर मॉल के पास से पल्सर बाइक के साथ हिरासत में ली थी। 02 फरवरी, 2021 को पटना सिटी के ए सीजेएम की अदालत में साकेत को पेश करने के लिए एक आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया था। इसके बाद 03 फरवरी, 21 को रात के 11.30 बजे साकेत भूषण को पुलिस ने पटना के इनकम टैक्स मोड़ के पास छोड़ दी, लेकिन याचिककर्ता के पल्सर बाइक को अभी तक नहीं छोड़ा गया है।
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