
उपचुनाव को लेकर सभी प्रकार के जुलूस निकाले जाने पर रोक लगा दी गयी है। नामांकन, चुनाव प्रचार या मतगणना के बाद कोई जुलूस उम्मीदवार नहीं निकाल सकेंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार एचआर श्रीनिवास ने निर्वाचन विभाग सभागार में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी। इसके पूर्व उन्होंने राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
राजनीतिक दलों को चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट की ससमय तैनाती करने को कहा गया है, नहीं तो चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पोस्टल बैलेट की मतगणना को लेकर कितने टेबल लगेंगे इसकी पूर्व सूचना लिखित में उम्मीदवारों को दी जाएगी ताकि वे उन टेबलों पर मतगणना एजेँटों को तैनात कर सकें।
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