शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने निचली अदालत से इस मामले के सारे रिकॉर्ड भी मांगे हैं। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने अदालत में मामले की सुनवाई एक अप्रैल को निर्धारित करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। लालू यादव ने अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट से मिली पांच साल की सजा और 60 लाख के जुर्माने के खिलाफ अपील दायर करते हुए जमानत देने का निवेदन किया है। सीबीआई कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा सुनायी थी। हाईकोर्ट में लालू यादव ने इस मामले में आधी सजा काटने और स्वास्थ्य ठीक न होने का बताते हुए जमानत देने का निवेदन किया था। लालू यादव को चारा घोटाले के पांच मामलों में सजा सुनायी गयी है। तथा चार मामलों में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। फिलहाल वह बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है।
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लालू यादव की जमानत के के लिए अदालत याचिका तैयार