
दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में वर्ष 2016 में एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी पाये गये कुढ़नी थाना के मोहनपुर (किशुनपुर मोहनी) निवासी सुभाष सिंह की संपत्ति की जांच होगी। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकार (रोहिणी कोर्ट) के सचिव अभिषेक कुमार ने इसके लिए नोटिस जारी की है। पॉक्सो के मामले में नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी पाये गये मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना के सुभाष सिंह के नाम की चल अचल संपत्ति का ब्योरा चाहिए। नोटिस में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इसे अति आवश्यक बताया गया। 21 मार्च से पहले सुभाष सिंह की संपत्ति का पूरा ब्योरा दिल्ली हाईकोर्ट को भेजना जरूरी है। बताया है कि दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में वर्ष 2016 में एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना हुई थी। इसको लेकर तब दिल्ली में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। इस घटना की एफआईआर (522/16) सुल्तानपुरी थाने में दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट से भी मामले में आदेश दिया गया है।
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