April 19, 2024

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बिहार पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को नामांकन करने से पहले देना होगा मुकदमों का विवरण, कोई गड़बड़ी हुई तो नहीं भर सकेंगे नामांकन

बिहार में पंचायत चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं वैसे ही राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशासन लगातार निर्देश जारी कर रहा है। राज्य में पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए इससे संबंधित गाइडलाइन भी जारी की है। अभ्यर्थियों को सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने से संबंधित या किसी अदालत में दर्ज आपराधिक मुकदमे से संबंधित घोषणा पत्र शपथ के रूप में देना होगा।

निर्वाचन आयोग ने अभ्यार्थियों के बारे में सूचनाएं प्रपत्र ‘क’ तीन व प्रपत्र ‘ख’ तीन में शपथ पत्र के रूप में भी देने को कहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अनारक्षित पद और नाम निर्देशन शुल्क संबंधित लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं, उन्हें जिला, अनुमंडल, प्रखंड व अंचल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ लगाकर जमा करना होगा। नामांकन पत्र के साथ-साथ आयोग ने अभ्यर्थियों को कोषागार में जमा किया गया नाम, निर्देशन शुल्क का चालान भी साथ में देने का निर्देश जारी किया है।

एक भी दस्तावेज कम पर नामांकन पत्र होगा रद्द

प्रखंड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अगर विभिन्न पदों से चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दस्तावेजों में से एक भी कम रहा, तो नामांकन पत्र रद किया जा सकता है।

21 वर्ष और मतदाता सूची में होना चाहिए अभ्यर्थी, प्रस्तावक का नाम

राज्य निर्वाचन आयोग ने इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नामांकन से संबंधित सभी नियम कायदे निर्धारित कर दिए हैं। पारित किए गए निर्देशों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों व उनके प्रस्तावकों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित है।

21 वर्ष से कम उम्र वाले मतदाता न ही चुनाव लड़ पाएंगे और न ही किसी उम्मीदवार के प्रस्तावक बन पाएंगे। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी व उनके प्रस्तावक का नाम संबंधित पंचायत व निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए।