बिहार के 18 सौ से अधिक ठेकेदारों ने सरकार से पूरी राशि ले ली लेकिन जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) जमा नहीं किया। इंजीनियरों की लापरवाही से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मामला उजागर होने पर ग्रामीण कार्य विभाग ने इंजीनियरों को उन ठेकेदारों से जीएसटी वसूलने को कहा है जिनसे इसकी वसूली नहीं हो सकी है।
वाणिज्यकर विभाग की ओर से मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 के सितम्बर से नवम्बर का वर्ष 2020-21 के सितम्बर-नवम्बर अवधि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ग्रामीण कार्य विभाग में जीएसटी संग्रह काफी कम है। समीक्षा में पाया गया कि 90 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने 1832 संवेदकों को राशि भुगतान कर दी लेकिन या तो उनसे जीएसटी नहीं वसूली गई या कम पैसे वसूले गए।
समय पर काम नहीं होने पर 10 फीसदी राशि काट ली जाएगी
विभाग ने तय किया है कि समय पर काम नहीं होने पर 10 फीसदी राशि जुर्माने के तौर पर काट ली जाएगी और बाकी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि मौजूदा नियम के कारण वास्तविक कारणों से सड़क निर्माण नहीं करा पाने वाले ठेकेदारों का भी भुगतान रूक जा रहा था। अब 10 फीसदी जुर्माना को छोड़ बाकी राशि दे दी जाएगी।
जीएसटी भुगतान किए बिना ही ठेकेदारों को राशि भुगतान करने पर होगी कार्रवाई
विभाग ने कार्यपालक अभियंता व प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारियों को चेतावनी दी है। कहा है कि संवेदक द्वारा किए गए जीएसटी रिटर्न का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जीएसटी भुगतान किए बिना ही संवेदकों को राशि देने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों पर वित्तीय अनुशासनहीनता का दोषी माना जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी।
राज्य के 18 सौ से अधिक ठेकेदारों ने सरकार से पूरी राशि ले ली लेकिन जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) जमा नहीं किया। इंजीनियरों की लापरवाही से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मामला उजागर होने पर ग्रामीण कार्य विभाग ने इंजीनियरों को उन ठेकेदारों से जीएसटी वसूलने को कहा है जिनसे इसकी वसूली नहीं हो सकी है। जीएसटी की राशि करोड़ों में बतायी जा रही है।
जीएसटी भुगतान किए बिना ही ठेकेदारों को राशि भुगतान करने पर होगी कार्रवाई
वाणिज्यकर विभाग की ओर से मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 के सितम्बर से नवम्बर का वर्ष 2020-21 के सितम्बर-नवम्बर अवधि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ग्रामीण कार्य विभाग में जीएसटी संग्रह काफी कम है। समीक्षा में पाया गया कि 90 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने 1832 संवेदकों को राशि भुगतान कर दी लेकिन या तो उनसे जीएसटी नहीं वसूली गई या कम पैसे वसूले गए। पदाधिकारियों ने जीएसटी विवरणी दाखिल करने में भी अनियमितता बरती। नियमानुसार ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत ठेकेदारों का जीएसटी के तहत पंजीकृत होना जरूरी है। पंजीकृत संवेदकों को हर तीन महीने पर जीएसटी विवरणी दाखिल कर रिपोर्ट देनी है।
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