October 11, 2025

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बिहारः कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर कई तरह की पाबंदी लगी, सरकारी दफ्तरों में बिना वैक्सीन प्रवेश पर रोक, जानिये पूरी गाइडलाइंस?

प्रशासन ने ऐसे लोगों को सरकारी दफ्तरों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इतना ही नहीं दुकान और प्रतिष्ठान ऐसे लोग नहीं चला सकते हैं, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है। कोरोना के नए वेरियंट ओमीक्रोन को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है।

दो गज की दूरी भी अनिवार्य

डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दुकान एवं प्रतिष्ठान में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्ति को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी दुकान संचालकों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित कराना होगा तथा उसकी विवरणी सूची भी रखनी होगी, ताकि प्रशासन की जांच में वह दिखा सकें। दुकानदारों को अपने यहां कर्मियों और ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। दुकानों में ग्राहकों के बीच दो गज दूरी अनिवार्य है।

 जहां कोविड-19 का अनुपालन नहीं होगा उस मंडी को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 व धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, क्लब, जिम में 50 प्रतिशत ही रहेगी उपस्थिति

सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि दर्शक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें व मास्क पहनें। सभी शॉपिग मॉल को भी कोविड मानक का अनुपालन करने को कहा गया है। क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स खोले जाएंगे, लेकिन सुविधाओं का उपयोग केवल टीका प्राप्त लोग ही ले सकते हैं।

जिनके पास विगत 72 घंटों की आरटीपीसीआर की निगेटिव जांच रिपोर्ट होगी। हवाई जहाज, रेल, ट्रक एवं अन्य वाहनों के माध्यम से जिला में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से जिला की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डा पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। 

बारात में जुलूस और डीजे पर रोक

विवाह समाराहों का आयोजन कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही होगा, लेकिन बारात में डीजे और झुंड में निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पहले देनी होगी।

स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था रखनी होगी

सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से खुलेंगे। पहली से 12वीं तक के स्कूल भी खुलेंगे, लेकिन स्कूलों को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई का विकल्प रखना होगा।

कार्यक्रम आयोजित करने के पहले लेनी होगी अनुमति

सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन के पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ऐसे कार्यक्रम कोविड-19 के मानक के अनुरूप ही आयोजित होंगे। आयोजन के पहले संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी,

मास्क लगाना अनिवार्य

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने अब सार्वजनिक और निजी वाहनों में  सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसका अनुपालन नहीं होने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं इसे धावा दल देखेगा और कार्रवाई करेगा।