Bihar Crime News: भोजपुर जिले में नागालैंड से फर्जी दस्तावेज फेक आइडी पर भी हथियारों के लाइसेंस बनवा लिए गए हैं। इन हथियारों को लेकर संदिग्ध आचरण वाले घूम भी रहे हैं। गृह विभाग ने पूरे देश में मान्य लाइसेंस के लिए एक ही मापदंड रखा है |
फिर भी नगालैंड से लाइसेंस प्राप्त करने वालों को बिना किसी स्थायी पता व जांच के ही आल इंडिया लाइसेंस दे दिया गया है। नियमानुसार अस्थायी एवं स्थायी दोनों पते की जांच जरूरी है। जिले के बालू माफिया से लेकर बाहुबली सफेदपोशों के करीबियों ने भी आर्म्स लाइसेंस बनवाए हैं।
किसी ने सात तो किसी ने 27 लाइसेंस बनवाकर मंहगे अत्याधुनिक हथियार खरीदे हैं। ऐसे में प्रदेश के गृह विभाग द्वारा बाहरी राज्यों से निर्गत लाइसेंसी हथियारों को 15 फरवरी तक थाने या लाइसेंसी आर्म्स दुकान में जमा कराए जाने के आदेश के बाद खलबली मच गई है। पुलिस ने ऐसे शस्त्रधारकों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है।
दूसरे राज्यों से लगभग दो हजार लाइसेंस बनवाए गए :
जानकार सूत्र बताते हैं कि जिले में दूसरे राज्यों से लगभग दो हजार लाइसेंस बनवाए गए हैं। इस मामले में 10 मई 2022 को आरा के नवादा थाना में पुलिस की ओर से एक प्राथमिकी हुई थी। जिसमें 20 लोगों को आरोपित किया गया था। प्राथमिकी में गलत दस्तावेज एवं दस्तावेज में हेराफेरी कर नगालैंड के पदाधिकारियों को गुमराह कर शस्त्र का लाइसेंस लिए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया था
इसके अलावा लाइसेंस धारक पर संबंधित थाना एवं जिला शस्त्र पदाधिकारी की पंजी में शस्त्र की प्रविष्टि नहीं कराने का आरोप भी लगाया गया था। इसके विरुद्ध कुछ अनुज्ञप्तिधारी न्यायालय की शरण में गए हुए हैं। बाद में तीन लोगों ने थाने में शस्त्र जमा किए।
एक व्यक्ति ने लाइसेंसी प्रतिष्ठान में हथियार बेचने की बात बताई थी। मामला, अभी तक पुलिसिया जांच में उलझा हुआ है।
बिना चरित्र एवं आवास सत्यापन के दे दी गई अनुज्ञप्ति :
नगालैंड से जारी आर्म्स लाइसेंस में सबसे बड़ी खामी बिना चरित्र एवं आवास सत्यापन के ही स्थानीय पते पर अनुज्ञप्ति दे देना है। इसका लाभ उठा कर भोजपुर में कभी कुख्यात रहे अपराधी भी नगालैंड के लाइसेंस पर खरीदे गए हथियार लेकर घूम रहे हैं।
विभागीय जानकार शस्त्र नियमावली के तहत इसे सरासर गलत व खतरनाक मान रहे हैं। पुलिस के अनुसार हर लाइसेंस धारक के स्थानीय पता व चरित्र का सत्यापन कराया जाता है। एक से अधिक राज्यों के लिए लाइसेंस निर्गत किए जाने पर गृह विभाग से उसका अनुमोदन भी जरूरी होता है।
नोटिस के बाद भी शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराने का आरोप
नवादा थाना में हुई प्राथमिकी में यह भी आरोप था कि आरोपितों को शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराने को लेकर नोटिस दी गई थी। फिर भी निर्देशों की अवहेलना कर थाने में अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र नहीं दिखाए गए। शस्त्र छिपाकर गैर कानूनी कार्य किए जाने के भी संगीन आरोप लगाए गए थे। इसे शस्त्र नियमों का उल्लंघन बताया गया था।
More Stories
राम के जरिए विपक्ष को सबक और संदेश… पीएम बोले- विपक्षी सामाजिक भाव की पवित्रता
बनारस स्टेशन के यार्ड में इंजन के दो चक्के बेपटरी, बदले प्लेटफॉर्म से रवाना हुई शिवगंगा एक्सप्रेस
घाटों पर जले दीप, निकली शोभायात्रा और सुंदरकांड पाठ से गूंजायमान हुई का